राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

 

राष्ट्रीय पेंशन योजना

🏦 राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित और प्रशासित की जाती है। 


🎯 NPS के प्रमुख उद्देश्य

  • नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना।
  • लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें निवेश के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना।
  • सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली स्थापित करना।


👥 पात्रता मानदंड

  • कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी या अनिवासी) जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, NPS में शामिल हो सकता है।
  • आवेदक को KYC (Know Your Customer) मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।
  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) NPS के लिए पात्र नहीं हैं। 

🧾 NPS खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. पैन कार्ड
  2. पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि)
  3. हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
  4. बैंक खाता विवरण (IFSC कोड सहित)


💼 NPS के प्रकार

1. टियर-I खाता (Tier-I Account)

  1. यह एक पेंशन खाता है जिसमें योगदान अनिवार्य होता है।
  2. इस खाते से निकासी पर कुछ प्रतिबंध होते हैं।
  3. इस खाते में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कर लाभ प्राप्त होता है।

2. टियर-II खाता (Tier-II Account)

  1. यह एक वैकल्पिक बचत खाता है जिसे केवल सक्रिय टियर-I खाता धारक खोल सकते हैं।
  2. इस खाते से किसी भी समय निकासी की जा सकती है।
  3. इस खाते में निवेश पर कोई कर लाभ नहीं मिलता है।


📊 निवेश विकल्प

NPS में निवेश के दो मुख्य विकल्प हैं:

1. सक्रिय विकल्प (Active Choice)

  1. इस विकल्प में निवेशक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार एसेट क्लास (जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज) में निवेश का प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं।
  2. इक्विटी में अधिकतम 75% तक निवेश किया जा सकता है।

2. ऑटो विकल्प (Auto Choice)

  • इस विकल्प में निवेश का वितरण निवेशक की आयु के अनुसार स्वचालित रूप से निर्धारित होता है।
  • जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, इक्विटी में निवेश का प्रतिशत घटता है और सुरक्षित निवेश में वृद्धि होती है।


💰 कर लाभ

  • धारा 80CCD(1) के तहत, NPS में निवेश पर ₹1.5 लाख तक की कर छूट प्राप्त होती है।
  • धारा 80CCD(1B) के तहत, अतिरिक्त ₹50,000 तक की कर छूट उपलब्ध है।
  • धारा 80CCD(2) के तहत, नियोक्ता के योगदान पर भी कर छूट प्राप्त होती है। 


🏁 निकासी और परिपक्वता

  • 60 वर्ष की आयु पर, निवेशक कुल संचित राशि का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं, जो कर-मुक्त होता है।
  • शेष 40% राशि से वार्षिकी (Annuity) खरीदना अनिवार्य है, जिससे नियमित पेंशन प्राप्त होती है।
  • यदि कुल संचित राशि ₹5 लाख या उससे कम है, तो निवेशक पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। 


🧾 NPS खाता कैसे खोलें?

  1. ऑनलाइन पोर्टल (जैसे eNPS) के माध्यम से।
  2. प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) जैसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से।
  3. नियोक्ता के माध्यम से (यदि वे NPS के साथ पंजीकृत हैं)।


🛑 अस्वीकरण (Disclaimer):

यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। HarYojana.com किसी भी प्रकार से भारत सरकार या किसी अन्य आधिकारिक संस्था से संबद्ध नहीं है। लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी वेबसाइटों और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। हम सटीकता का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी किसी भी योजना में आवेदन करने या निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित अधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें। इस पोस्ट में दी गई जानकारी का उपयोग पाठक की स्वयं की जिम्मेदारी पर होगा।


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